शिमला (विकास शर्मा , ब्यूरो चीफ ),
शिमला पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को वाहन संख्या HP82 0070 (फॉर्च्यूनर) के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।
प्राप्त आधिकारिक सूचना और वायरलेस संदेश के आधार पर, उक्त वाहन को शिमला के समीप ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए हूटर का अनाधिकृत प्रयोग करते हुए पाया गया। मोटर साइकिल राइडर और पुलिस टीम द्वारा जब वाहन को रोककर निरीक्षण किया गया, तो उसमें न केवल हूटर लगा पाया गया, बल्कि बिना अनुमति के फ्लैग रॉड और अतिरिक्त सर्च लाइटें भी स्थापित पाई गईं, जो मोटर वाहन अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है।
निरीक्षण के दौरान वाहन में सवार व्यक्ति युद्ध चंद बैंस ने पुलिस दल के साथ असहयोगात्मक और अभद्र व्यवहार किया और वैधानिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। यद्यपि उक्त व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा X श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई है, किंतु नियमों के अनुसार किसी भी निजी वाहन में हूटर या प्रतिबंधित लाइटों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। पुलिस दल द्वारा हूटर हटाने के निर्देश दिए जाने पर, सवार व्यक्ति ने इन्हें वाहन से हटाने से मना कर दिया और पुलिस अधिकारियों के साथ तर्क-वितर्क करते हुए स्थल से प्रस्थान कर लिया।इसके साथ ही यह भी पता चला कि उक्त व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विजिलेंस विभाग के केस में आरोपी है।
उक्त घटनाक्रम की गंभीरता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत चालान बीट प्रभारी के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित कर दिया गया था।
शिमला पुलिस सभी नागरिकों से यातायात नियमों का सदैव पालन करने की अपील करती है।
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