हिमाचल में भूमि पट्टा नियमों में बड़ा बदलाव: 40 साल की सीमा तय, हिमुडा को 80 साल की छूट; शामलात भूमि पर आवास निर्माण को मंजूरी

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ब्यूरो रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि को पट्टे पर देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में कोई भी सरकारी जमीन 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लीज पर नहीं दी जाएगी। यानी अब व्यक्ति हो या संस्था, अधिकतम 40 साल के लिए ही सरकारी भूमि का पट्टा मिल सकेगा।हालांकि इस नियम में हिमुडा को विशेष छूट दी गई है। नए प्रावधानों के तहत केवल हिमुडा के लिए लीज अवधि को 80 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, जबकि अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह सुविधा नहीं मिलेगी।इसके साथ ही सरकार ग्राम शामलात यानी सांझी भूमि के उपयोग में भी राहत देने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब शामलात भूमि पर निजी और गैर-वाणिज्यिक आवासीय मकानों के निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।सरकार ने इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। कोई भी नागरिक 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 के कार्यालय में अपने सुझाव दर्ज करवा सकता है। तय समय सीमा के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।सरकार के इस फैसले को भूमि उपयोग और आवासीय सुविधाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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