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अम्ब में नो पार्किंग- नो वेंडिंग जोन घोषित

ऊना (अक्की रत्तन, संवाददाता),

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल अम्ब के मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अम्ब बाजार एवं बस अड्डा सहित प्रमुख सड़क खंडों के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए गए हैं तथा तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेशों के अनुसार अम्ब में मुबारिकपुर–ऊना सड़क मार्ग पर महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज अम्ब से मैंगो होटल तक लगभग 500 मीटर क्षेत्र को सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।
हालांकि यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए दो नामित बस स्टॉप बसें रुक सकेंगी । इसमें ऊना की ओर जाने वाली बसों के लिए वर्षा शालिका के समीप एक समय में केवल एक बस और मुबारिकपुर की ओर जाने वाली बसों के लिए बस स्टैंड के सामने गौतम मैडिकल स्टोर के नज़दीक एक समय में अधिकतर तीन बसें यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के लिए रुक सकेंगी।

इसी प्रकार अम्ब–हमीरपुर सड़क मार्ग पर अम्ब चौक से पुलिस थाना अम्ब तक लगभग 300 मीटर क्षेत्र को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर नादौन की ओर जाने वाली बसों के लिए गणपति ज्वैलर्स के समीप एक समय में केवल एक बस को यात्रियों के चढ़ाने-उतारने की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त अम्ब चौक से अठवां सड़क मार्ग पर अम्ब चौक से श्री रविदास मंदिर के समीप तक लगभग 60 मीटर क्षेत्र को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग, रेहड़ी-फड़ी अथवा अस्थायी वेंडिंग गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस एवं परिवहन विभाग को आदेशों के प्रभावी एवं कड़ाई से क्रियान्वयन के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग गतिविधियों के कारण यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि क्षेत्र में सुचारू आवागमन, जनसुविधा एवं यातायात अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
बता दें, इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा ऊना शहर सहित जिले के सभी उपमंडलों के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में सुव्यवस्थित यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था लागू की जा चुकी है, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके, बाजारों में अव्यवस्था न हो, पैदल चलने वालों को सुरक्षित एवं सुगम मार्ग उपलब्ध हो

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