ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला
शिमला के रामपुर उपमंडल में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी मोहिंदर ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना 16 दिसंबर की सुबह नीरथ क्षेत्र में हुई। नाबालिग लड़की स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, तभी नीरथ गांव का रहने वाला आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वहां आया और कथित तौर पर लड़की को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। परिजन का कहना है कि रास्ते में आरोपी ने लड़की के साथ अभद्रता की और शारीरिक दुर्व्यवहार किया।
घटना के बाद घर लौटकर पीड़िता ने पूरी आपबीती अपने माता-पिता को बताई। परिजन तुरंत रामपुर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी