विधायक हंसराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज।

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चंबा (ओपी शर्मा, संवाददाता),

पीड़ित महिला ने महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाई शिकायत।

शुक्रवार को पीड़ित युवती ने महिला थाना चम्बा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद महिला थाना की थाना प्रभारी ने देर शाम पीड़ित युवती को न्यायालय में पेश किया गया। जहां पीड़ित युवती के 164 के तहत बयान दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।युवती की शिकायत पर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। इससे पहले युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपहरण, धमकाने और जबरन बयान बदलवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि एक साल पहले आरोपी उन्हें और उनकी बेटी को जबरन अगवा कर शिमला ले गए थे, जहां उन्हें धमकाकर बयान बदलवाया गया। यही नहीं घर में आग लगाने की धमकियां दी गईं। अब फिर से डराया-धमकाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया।इस मामले में महिला आयोग ने भी चम्बा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस चुराह ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत पत्र भेजा है। एएसपी चम्बा हितेश लखनपाल ने बताया कि युवती के बयान दर्ज किए गए हैं। शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।एबीवीपी ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं विभाग संयोजक अर्पित जरयाल की अगुवाई में एएसपी हितेश लखनपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अर्पित जरयाल ने कहा कि युवती ने विधायक हंसराज के खिलाफ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आप सही पाए जाने पर 20 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण के तहत इस सजा का प्रावधान रखा है।

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