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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल ने मौजूदा अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधित नीति के अनुसार, प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मानदंड 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और माता-पिताविहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में ऐसी नियुक्तियों के लिए मौजूदा 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को समायोजित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति दी है।


इस बैठक में निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज, शिमला में बी.एससी. नर्सिंग सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, शिमला में एक नए बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में 60 सीटों वाले वार्षिक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ में फैले मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया। उप-समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इसने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सड़क काटने में लगे ठेकेदारों या एजेंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गाद निकालने और रखरखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग कैप्टिव उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी बचे हुए कच्चे माल या तैयार उत्पाद को, उत्पन्न संपूर्ण सामग्री के साथ, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित समिति द्वारा नीलाम किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर उड़ानें संचालित करने के लिए राज्य सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विस्तार को भी मंजूरी दी। यह समझौता ज्ञापन अब 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

इसने हिमऊर्जा के तहत 5 मेगावाट से कम की 172 लघु पनबिजली परियोजनाओं को रद्द करने की अनुमति दी, जहाँ निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था और रद्द की गई परियोजनाओं का पुनः विज्ञापन किया जाएगा। इसके अलावा, भविष्य में आवंटित की जाने वाली 5 मेगावाट तक की सभी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त के साथ-साथ 12 प्रतिशत की एक समान निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लागू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऊर्जा निदेशालय द्वारा पूर्व में आवंटित 5 मेगावाट से अधिक की 22 जलविद्युत परियोजनाओं, जिनके कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की। शेष परियोजनाओं के लिए, जारी किए गए नोटिसों के उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 5 अगस्त, 2025 तक का समय दिया गया है। मंत्रिमंडल ने 14 परियोजना विकासकर्ताओं के साथ बिना ब्याज के अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि की वापसी हेतु न्यायालय के बाहर समझौता करने हेतु बातचीत हेतु एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को सुगम बनाने के लिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए 16 अगस्त, 2026 तक एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण करना है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के पटवार सर्किल नलेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जिसमें देहरा तहसील के महल मसोट और बलाहार क्षेत्रों को छोड़कर उन्हें परागपुर तहसील के अंतर्गत गढ़ पटवार सर्किल में मिला दिया गया। मंत्रिमंडल के समक्ष हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें चुनौतियों और इस समस्या से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

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