रिकांग पिओ (सुरजीत नेगी, संवाददाता),
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किन्नौर जितेन्द्र सैनी की अध्यक्षता में जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांग पीओ में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 42 लोगों ने भाग लिया। जितेन्द्र सैनी ने बताया कि इस जागरूकता शिविर को आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं को कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से अवगत करवाना है। निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि कोई भी गरीब तथा कमजोर वर्ग का व्यक्ति टोल फ्री नम्बरः- 15100 पर सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें समय पर नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना आवश्यक है ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ युवा ही सशक्त समाज व विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम सभी का दायित्व है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का पूर्ण ढंग से निर्वहन करें व अन्य को भी पर्यावरण स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। उन्होंने छात्रों से समय-समय पर पौधे रोपित करने का भी आह्वान किया।




कल्पा खंड अधिकारी कृष्ण लाल ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है। पैनल अधिवक्ता प्रेम लता व पुलिस थाना रिकांग पीओ के हेड कांस्टेबल मनीष ने बतौर संसाधन व्यक्ति उपस्थित छात्रों को कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांग पीओ के अध्यापक गण सहित छात्र/छात्राएं उपस्थित थे।