भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत थाना कोटखाई में हत्या का मामला दर
शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
बीते कल हरि कृष्ण धांटा निवासी गांव बधों, डाकघर रावलाक्यार, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.), आयु 61 वर्ष, के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत थाना कोटखाई में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बयान के अनुसार, उक्त दिन दोपहर लगभग 3:35 बजे धांटा अपने घर पर उपस्थित थे, तभी उनके एक नेपाली मजदूर रमेश डांगी ने उन्हें सूचित किया कि दीपा पत्नी जीत बहादुर, जो बगाड़ी (देई के पास) स्थित राम धनी के डेरे में कार्य करती थी, अपने शिविर में अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके शरीर पर चोटों के स्पष्ट निशान हैं। उसने यह भी बताया कि दीपा का पति जीत बहादुर भी मौके पर मौजूद है। इसके पश्चात धांटा ने तुरन्त राम धनी (मकान मालिक) से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि वह घर से बाहर हैं परंतु वे भी मौके पर पहुँच रहे हैं। इसके बाद धांटा ने उक्त घटना की जानकारी थाना कोटखाई को फोन पर दी।
शाम लगभग 6:00 बजे पुलिस दल घटनास्थल पर पहुँचा, जहाँ राम धनी भी मौजूद थे। मौके पर दीपा अपने शिविर के भीतर मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस द्वारा जांच करने पर उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई तथा उसके शरीर पर कई चोटों के निशान, खरोंचें व सूखे रक्त के धब्बे पाए गए। घटनास्थल पर प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मृतका के पति जीत बहादुर ने स्वीकार किया कि दिनांक 31/05/2025 को उसका और उसकी पत्नी दीपा का झगड़ा हुआ था और उसी दौरान उसने गुस्से में आकर लकड़ी की छड़ी से पीट-पीटकर दीपा की हत्या कर दी।
उपरोक्त तथ्यों एवं आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर थाना कोटखाई में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है।