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हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी से मांगा जवाब, झूठा हलफनामा दाखिल कर अदालत को गुमराह करने का आरोप

ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।

शिमला से बड़ी खबर—हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी को एक आपराधिक अपील के मामले में झूठा शपथपत्र (हलफनामा) दायर कर अदालत को गुमराह करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने इस मामले में अधिकारी से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।मामला एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) से जुड़ा है। कोर्ट ने पाया कि जिस धारा 32(ए) का हवाला राज्य सरकार ने अपने जवाब में दिया था, उसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर चुका है। बावजूद इसके, इस प्रावधान का हवाला देकर गुड्डू राम नामक आरोपी की सजा निलंबन के आवेदन पर आपत्ति जताई गई।गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में संजीव कुमार गांधी, तत्कालीन एसपी शिमला, द्वारा एक शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया झूठा पाया। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा अदालत को गुमराह करने का प्रयास प्रतीत होता है।न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर संजीव गांधी चाहें तो तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि क्यों न उनके खिलाफ इस झूठे शपथपत्र को लेकर कार्रवाई की जाए।इस बीच, कोर्ट ने अपीलकर्ता गुड्डू राम की सजा को मुख्य अपील के निपटारे तक निलंबित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को 18 महीने की सजा और 18,000 रुपये जुर्माना दिया गया है, और अपील की सुनवाई में अभी समय लग सकता है।

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