ब्यूरो रिपोर्ट शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब बिजली कनेक्शन लेने से पहले होने वाले निरीक्षण के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली निरीक्षण फीस का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।ऊर्जा सचिव के अनुसार, अगर कोई घरेलू उपभोक्ता बिजली कनेक्शन से पहले निरीक्षण के लिए अधिकारी को बुलाता है, तो उसे 300 रुपये फीस देनी होगी। वहीं लोड के हिसाब से यह शुल्क बढ़ता जाएगा—20 किलोवाट तक 600 रुपये, 50 किलोवाट तक 750 रुपये, 100 किलोवाट तक 900 रुपये, 400 किलोवाट तक 1500 और 750 किलोवाट तक 2400 रुपये का भुगतान करना होगा।इसी तरह, अगर कोई उद्योग या कारोबारी जनरेटर लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी नई दरें लागू की गई हैं। 5 किलोवाट तक के जनरेटर के लिए 300 रुपये और 1000 किलोवाट तक के जनरेटर के लिए 4500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।इसके अलावा, यदि कोई उद्योग या होटल ट्रांसफार्मर लगवाता है, तो 25 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर के लिए 900 रुपये की फीस तय की गई है। हाईटेंशन लाइन से कनेक्शन लेने पर निरीक्षण शुल्क 1500 रुपये तक होगा।यदि किसी घर या उद्योग के लिए एक किलोमीटर तक नई बिजली लाइन बिछाई जाती है, तो इसके लिए 600 रुपये और हर अतिरिक्त निरीक्षण पर 900 रुपये की फीस देनी होगी।ऊर्जा विभाग का कहना है कि इन दरों को तय करने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देना है।