सुरजीत नेगी/किन्नौर,
जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला किन्नौर अभिषेक बरवाल ने बताया कि निरीक्षक चंदू लाल नेगी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के द्वारा रिकांग पिओ बाजार,भाबानगर व स्पीलो में 35 फल एवं सब्जी विक्रेताओं,मीट विक्रेताओं तथा ढाबा व होटलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों,ढाबा व होटल में हिमाचल प्रदेश जीव आनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रतिबंधित पॉलिथीन व परिसर में कूड़ा कचरा पाए जाने पर ग्यारह विक्रेताओं पर 8000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया। अभिषेक बारवाल ने बताया कि जिला किन्नौर में व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद करें तथा गली- सड़ी फल/ सब्जियों को अलग कर उचित माध्यम से नष्ट करना सुनिश्चित करें तथा कहा कि इस प्रकार का औचक निरीक्षण जनहित में जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।