नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित

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किन्नौर (सुरजीत नेगी, संवाददाता),

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण कार्यालय किन्नौर द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत आज आई.टी.आई रिकांग पिओ के सभागार कक्ष में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कार्यकारी सहायक आयुक्त एवं तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल ने की। उन्होंने शिविर में उपस्थित प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों को हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया तथा नशे जैसी बुरी आदतों से बचने का आह्वान किया।

क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पिओ से डॉ. अन्वेशा नेगी ने उपस्थित प्रशिक्षुओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नशा मुक्त भारत अभियान की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पैशन, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, दिव्यांगों के लिए विभागीय योजनाएं, दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना एवं दिव्यांग ऋण योजना के बारे में बताया। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी संजय तोमर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गुरू लाल नेगी, प्रधानाचार्य आई.टी.आई रिकांगपिओ अरविंद कुमार सहित आई.टी.आई के प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

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