रामपुर बुशहर (ललित ठाकुर/सब एडिटर),
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी केहर सिंह पुत्र हीरालाल गांव करशाला डाकघर लगोटी तहसील आनी जिला कुल्लू को दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने पर अलादत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी करते हुए उप जिला न्याय वादी केएस जरयाल ने बताया कि बीते 25 फरवरी 2021 को रात करीब 3:30 बजे आरोपी को पुलिस द्वारा ढिंशडी मोड़ पर एक कैरी बैग उठा कर पैदल आते देखा गया था। रात के घुप अंधेरे में सुनसान राह से गुजरने का कारण जब पुलिस ने पूछा तो आरोपी हड़बड़ा गया और वहाँ से भागने लगा। जिसके बाद शक के आधार पर पुलोस ने केहर सिंह द्वारा उठाए बैग की तलाशी ली। तलाशी में उसके बैग से काले रंग का गोलाकार ठोस पदार्थ पाया गया जो जांच करने पर 2 किलो 603 ग्राम चरस पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने केहर सिंह को अपनी हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। मामले की तफ्तीश करते हुए एएसआई/एसएचओ योगेंद्र सिंह द्वारा दोषी पर लगाए गए अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह गुजारे। वहीं अदालत ने सोमवार को सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी के सिंह को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।